Bihar Inter Caste Marriage Yojana 2024: दूसरी जाति में विवाह करने पर सरकार दे रही 3 लाख रुपया,ऐसे करें आवेदन

Shubhra Sharma
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Bihar Inter Caste Marriage Yojana 2024

Bihar Inter Caste Marriage Yojana 2024: बिहार सरकार ने समाज में जातिगत भेदभाव और असमानता को खत्म करने के उद्देश्य से ‘बिहार अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना 2024’ की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के लोग जो जात-पात और ऊंच-नीच के भेदभाव को पीछे छोड़कर अलग जाति में विवाह करते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सरकार इस योजना के माध्यम से विवाह करने वाले जोड़ों को अधिकतम 3 लाख रुपये का अनुदान देती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना और जातिगत भेदभाव को समाप्त करना है।

Bihar Inter Caste Marriage Yojana 2024

Bihar Inter Caste Marriage Yojana 2024

बिहार अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?

बिहार अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 बिहार सरकार की एक ऐसी पहल है, जिसमें एक व्यक्ति यदि अपनी जाति से बाहर, विशेषकर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में विवाह करता है, तो उसे सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें 1 लाख रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक की राशि का अनुदान दिया जाता है। खास बात यह है कि यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति इस योजना के तहत विवाह करता है, तो उसे 3 लाख रुपये की पूरी राशि प्रदान की जाती है।

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योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में फैले जातिगत विभाजन को कम करना और अंतर जाति विवाह को प्रोत्साहित करना है। समाज में व्याप्त ऊंच-नीच और जातिगत भेदभाव को समाप्त कर सामाजिक समानता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत सरकार न केवल लोगों को विवाह के लिए प्रोत्साहित कर रही है, बल्कि समाज में बराबरी और भाईचारे का माहौल भी बना रही है।

योजना के फायदे

  1. आर्थिक सहायता: इस योजना के तहत अंतर जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को सरकार आर्थिक सहायता के रूप में 1 लाख रुपये तक की राशि प्रदान करती है।
  2. दिव्यांग व्यक्तियों को अधिक अनुदान: यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति अंतर जातीय विवाह करता है, तो उसे सरकार द्वारा 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है।
  3. जातिवाद के भेदभाव को खत्म करना: इस योजना के माध्यम से सरकार समाज में व्याप्त जातिवाद को कम करने की कोशिश कर रही है, ताकि जाति के आधार पर कोई भेदभाव न हो।
  4. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को लाभ: यह योजना न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी लागू की गई है, जिससे समाज के हर वर्ग तक इसका लाभ पहुंच सके।

पात्रता

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है:

  1. बिहार राज्य के निवासियों के लिए: यह योजना केवल बिहार के निवासियों के लिए लागू होती है। इसका लाभ केवल वे लोग उठा सकते हैं जो बिहार में रहते हैं और जिनका निवास प्रमाण पत्र है।
  2. अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए: इस योजना का लाभ उन्हीं जोड़ों को मिलेगा जिनकी जाति अलग-अलग हो, और उनमें से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो।
  3. पहले विवाह वाले लोग: इस योजना का लाभ केवल पहले विवाह वाले जोड़ों को ही मिलेगा। दूसरे विवाह करने वाले लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  4. आयु सीमा: पुरुष की आयु कम से कम 21 वर्ष और महिला की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। तभी वे इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  5. विवाह प्रमाण पत्र: आवेदन करने के लिए विवाह प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है। इसके बिना योजना का लाभ नहीं उठाया जा सकता।
  6. विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन: इस योजना में आवेदन करने के लिए विवाह के 1 साल के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज

इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है, जिनकी सूची निम्नलिखित है:

  1. विवाह प्रमाण पत्र: यह दस्तावेज विवाह की पुष्टि के लिए जरूरी है।
  2. जाति प्रमाण पत्र: यह प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि आप किस जाति से संबंधित हैं।
  3. निवास प्रमाण पत्र: यह प्रमाण पत्र यह साबित करता है कि आप बिहार के निवासी हैं।
  4. आधार कार्ड: वर और वधु दोनों का आधार कार्ड अनिवार्य है।
  5. आय प्रमाण पत्र: आवेदक की आय के आधार पर भी योजना का लाभ निर्धारित किया जा सकता है।
  6. दोनों की फोटो: आवेदन के लिए वर-वधु की फोटो भी जरूरी होती है।
  7. बैंक खाता विवरण: सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है, इसलिए बैंक खाता अनिवार्य है।
  8. शपथ पत्र: इसके द्वारा आवेदक यह पुष्टि करता है कि उसने यह विवाह स्वेच्छा से किया है।

योजना में आवेदन की प्रक्रिया

बिहार अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया सरल और सीधी है। इसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आपको बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. अंतर जातीय विवाह विकल्प पर क्लिक करें: वेबसाइट पर उपलब्ध अंतर जातीय विवाह योजना के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. आवेदन फॉर्म भरें: आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी।
  4. दस्तावेज अपलोड करें: फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  5. फॉर्म सबमिट करें: सभी जानकारी को चेक करने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें।

बिहार अंतर जाति विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 समाज में जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक प्रभावी पहल है। यह योजना न केवल सामाजिक समानता को बढ़ावा देती है, बल्कि लोगों को अंतर जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहित भी करती है। जाति आधारित असमानता को खत्म करने और समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। यदि आप बिहार राज्य के निवासी हैं और इस योजना के लिए पात्र हैं, तो आप इसके लाभ का फायदा उठाकर समाज में बदलाव लाने में अपना योगदान दे सकते हैं।

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