Whatsapp High Court Case | Whatsapp High Court Case News | HCI on Whatsapp
दोस्तों हाल ही में ही हाई कोर्ट ने दुनिया की सबसे बेहतरीन मैसेजिंग प्लेटफार्म व्हाट्सएप को उसके एंड टू एंड एन्क्रिप्शन फीचर्स को हटाने के लिए कहा है। जिसके बयान में व्हाट्सएप ने भारत छोड़ने तक की बात कह दी है। तो क्या है यह पूरा माजरा , Whatsapp High Court Case चलिए जानते हैं।
Whatsapp High Court Case In Detail
बता दे की हाल ही में ही हाई कोर्ट के द्वारा दुनिया के सबसे बड़ी मैसेजिंग प्लेटफार्म में से एक, व्हाट्सएप पर सुनवाई की गई है। जिसमें की हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप को उसके सबसे बेहतरीन फीचर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को बंद करने का आदेश दिया है।
सबसे बड़ी खबर तो यह है, कि Whatsapp High Court Case को लेकर व्हाट्सएप ने भी दिल्ली हाईकोर्ट को कहा है, कि अगर उन्हें और वन इनस्क्रिप्शन फीचर को बंद करना पड़ा, तो वह भारत में व्हाट्सएप की सर्विस को बंद कर देंगे।
व्हाट्सएप ने दिए ये तर्क
बता दे की सुनवाई में व्हाट्सएप कंपनी की तरफ से तेजस करिया इस केस को लड़ रहे थे। जिन्होंने साफ तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है, कि अगर कंपनी को इस फीचर को बंद करने को कहा गया, तो वह और भारत में अपनी सर्विस को जारी नहीं रख पाएगी। जिससे कि व्हाट्सएप भारत से चला जाएगा।
व्हाट्सएप कंपनी का कहना है, कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन कंपनी यूजर्स की गोपनीयता का ध्यान रखता है। अगर इसे बंद कर दिया गया तो यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी।
बचाव पक्ष में कहीं यह बातें
अपने बचाव पक्ष में बयान देते हुए कंपनी ने कहा है, कि अगर उन्होंने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन फीचर को बंद कर दिया। तो ऐसे में उन्हें हर एक यूजर के हर एक मैसेज को सालों तक रिकॉर्ड करके रखना होगा। जो की नामुमकिन है, और ऐसा करने से उनके यूजर्स की प्राइवेसी को भी खतरा है। कंपनी ने यह भी कहां है कि दुनिया में किसी भी जगह इस तरह का कोई रूल नहीं बनाया गया है।
कीर्तिमान सिंह ने भी दिया बयान
बता दे कि इस पूरे केस की सुनवाई के दौरान कीर्तिमान सिंह, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से सभा में मौजूद थे उन्होंने व्हाट्सएप की इन सभी याचिकाओं को नजरअंदाज करते हुए आईटी इनफार्मेशन 2021 के नियमों को पालन करने पर जोर दिया है। हालांकि हाई कोर्ट ने आगे की सुनवाई को 14 अगस्त को करने का फैसला लिया है।