National Party: आज के इस लेख बताए गे कि कोई भी दल को राष्ट्रीय दल के दर्जा कैसे मिलता है। राष्ट्रीय दल बनाने के क्या नियम है। उन सभी मुद्दो पर हम बात करेंगे|
National Party
इस समय देश में 400 सेे अधिक राजनीतिक दल हैं। लेकिन इनमें से महज 7 को ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। देश में तीन तरह की पार्टियां हैं। राष्ट्रीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी, देश में 7 राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा राज्य स्तर के 35 राजनीतिक दल जबकि 350 से अधिक क्षेत्रीय दल उपस्थिति हैं। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, कुछ नियम कायदा होते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है।
कैसे मिलती है राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मान्यता?
राजनीतिक दलों को केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। इसमें सब ज्यादा महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन, वोट शेयर, कई राज्यों में मान्यता, विधानसभा चुनावों में अधिक राज्यों में वोट शेयर से संबंधित नियमों के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मान्यता दी जाती है।चुनाव आयोग की ओर से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं। जो भी हर राजनीति दल को कोई शर्त पूरा कर लेती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मान्यता दे मिल जाती है।
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क्या हैं वो शर्तें?
- कोई राजनीतिक दल तीन राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2 प्रतिशत सीटें जीते।
- कोई पार्टी चार या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय दलो के रूप में मान्यता रखता हो।
- कोई राजनीतिक दल चार लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा में 6 प्रतिशत वोट हासिल करे या फिर विधानसभा चुनावों में चार या इससे अधिक राज्यों में कुल 6 प्रतिशत या अधिक वोट शेयर जुटाए।
वर्तमान में देश में साथ राष्टीय दल है।। जिसमें प्रमुखभारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस