बिहार सरकार की डीजल अनुदान (सब्सिडी) योजना 2025 – पूरी जानकारी

Shubhra Sharma
7 Min Read

बिहार सरकार ने किसानों को कम बारिश या सूखे की स्थिति में सिंचाई के खर्च को कम करने के लिए डीजल अनुदान योजना शुरू की है। यह योजना उन किसानों के लिए है, जिन्हें मौसम की वजह से खेती में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस योजना के तहत, डीजल से चलने वाले पंप सेट के लिए सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खाते में दी जाती है। इसे किसानों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि खेती में सिंचाई की लागत कम करने से किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और फसल की पैदावार भी बढ़ती है।


योजना का उद्देश्य

डीजल अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य है:

  1. किसानों का आर्थिक सहयोग करना, खासकर खरीफ फसल के मौसम में जब बारिश कम होती है।

  2. सिंचाई के खर्च को कम करना, ताकि किसान अपने खेत में पर्याप्त पानी देकर फसल को नुकसान से बचा सकें।

  3. कृषि उत्पादन बढ़ाना, जिससे राज्य की कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बेहतर हो सके।

  4. कम बारिश और सूखे की स्थिति में किसानों को राहत देना, ताकि उन्हें खेती की लागत पूरी तरह से अपने ऊपर नहीं उठानी पड़े।

सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, और योजना के तहत करीब 54.82 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।


डीजल सब्सिडी योजना की मुख्य विशेषताएँ

  1. सब्सिडी की दर

    • डीजल की सब्सिडी ₹75 प्रति लीटर दी जाएगी।

    • एक किसान को प्रति एकड़ प्रति सिंचाई ₹750 की दर से सब्सिडी मिलेगी।

  2. सिंचाई के हिसाब से सब्सिडी

    • धान की नर्सरी और जूट की फसलों के लिए अधिकतम दो सिंचाई कवर की जाएगी। इस स्थिति में कुल सब्सिडी ₹1500 प्रति एकड़ होगी।

    • खड़ी फसलों जैसे धान, मक्का, दालें, तेलहन, मौसमी सब्जियां, औषधीय और सुगंधित पौधों के लिए अधिकतम तीन सिंचाई कवर की जाएगी। इस स्थिति में कुल सब्सिडी ₹2250 प्रति एकड़ मिलेगी।

  3. अधिकतम क्षेत्रफल

    • एक किसान अधिकतम 8 एकड़ तक के खेत के लिए सब्सिडी प्राप्त कर सकता है।

  4. लाभार्थियों की संख्या

    • लगभग 54.82 लाख किसान इस योजना से जुड़ेंगे।

    • शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के किसान इसका लाभ उठा सकते हैं।


योजना के लिए पात्रता

डीजल अनुदान योजना में निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गई है:

  1. किसान का निवास

    • बिहार के सभी किसान, चाहे वे शहरी क्षेत्र में हों या ग्रामीण।

    • पंचायत क्षेत्र के किसान और नगर निकाय क्षेत्र के किसान दोनों को कवर किया गया है।

  2. भूमि की सीमा

    • अधिकतम 8 एकड़ के लिए सब्सिडी मिलेगी।

  3. किसान की श्रेणी
    किसान तीन श्रेणियों में बांटे गए हैं:

    • स्वयं

    • बटाईदार

    • स्वयं + बटाईदार

    किसान को इनमें से किसी एक श्रेणी में ही आवेदन करना होगा

  4. परिवार के सदस्य

    • परिवार में एक ही सदस्य को लाभ मिलेगा।

    • पति-पत्नी और उनके अविवाहित बेटे-बेटी को एक ही परिवार माना जाएगा।

    • यदि परिवार अलग हो, तो अलग-अलग आवेदन किए जा सकते हैं, बशर्ते एक ही जमीन के लिए दो आवेदन न हों

  5. दूसरे की जमीन पर खेती

    • यदि किसान दूसरे की जमीन पर खेती कर रहा है, तो उसे वार्ड सदस्य/पंचायत सदस्य/मुखिया/सरपंच द्वारा सत्यापन कराना होगा।

  6. डीजल खरीद

    • योजना के तहत डीजल केवल बिहार के पेट्रोल पंप से ही खरीदना होगा।


डीजल सब्सिडी योजना के लाभ

  • किसान को सिंचाई में खर्च होने वाले डीजल की लागत कम होती है।

  • फसल की सिंचाई समय पर हो पाने के कारण उत्पादकता बढ़ती है

  • कम बारिश या सूखे की स्थिति में भी किसान की फसल सुरक्षित रहती है।

  • पैसे सीधे बैंक खाते में मिलने से भुगतान प्रक्रिया सरल और पारदर्शी रहती है।

  • यह योजना PM किसान सम्मान निधि जैसी अन्य योजनाओं के साथ मिलकर किसानों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करती है।


ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

STEP 1 – रजिस्ट्रेशन

  1. DBT कृषि पोर्टल पर जाएँ और ‘किसान पंजीकरण’ टैब पर क्लिक करें।

  2. तीन विकल्प दिखेंगे:

    • Demography + OTP

    • Demography + Bio-Auth

    • IRIS

  3. किसी एक विकल्प का चयन करें।

  4. आधार नंबर और आधार पर दर्ज नाम डालें।

  5. उंगलियों को स्क्रीन पर स्कैन करें और Capture पर क्लिक करें।

  6. Authentication पर क्लिक करें। यदि सब सही है, तो रजिस्ट्रेशन सफल हो जाएगा।


STEP 2 – आवेदन फॉर्म भरना

  1. DBT पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करें।

  2. आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें:

    • रजिस्ट्रेशन नंबर

    • सिंचित भूमि का विवरण

    • दो पड़ोसी किसानों के नाम

  3. डिजिटल/कंप्यूटरीकृत डीजल खरीद वाउचर अपलोड करें।

    • वाउचर में रजिस्ट्रेशन नंबर के आखिरी 10 अंक, हस्ताक्षर या कृषि समन्वयक द्वारा सत्यापित अंगूठे का निशान होना चाहिए।

    • डीजल की मात्रा, पेट्रोल पंप का नाम, ब्लॉक, वाउचर का सीरियल नंबर और तारीख शामिल हो।

  4. आवेदन के लिए नजदीकी CSC या सुविधा केंद्र से मदद ली जा सकती है।


आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड

  2. आधार लिंक बैंक खाता

  3. बिहार के पेट्रोल पंप से डीजल खरीद की रसीद

  4. बिहार का निवास प्रमाण पत्र

  5. दूसरे की जमीन पर खेती करने वालों के लिए सत्यापन प्रमाण पत्र


महत्वपूर्ण जानकारी

  • डीजल सब्सिडी योजना का लाभ सिर्फ डीजल पंप सेट इस्तेमाल करने वाले किसानों को मिलेगा।

  • अधिकतम सब्सिडी 8 एकड़ तक प्रति किसान

  • धान और जूट की फसलों के लिए अधिकतम दो सिंचाई, खड़ी फसलों के लिए तीन सिंचाई कवर।

  • सब्सिडी सीधे बैंक खाते में दी जाती है।


निष्कर्ष

बिहार सरकार की डीजल अनुदान योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक मदद है, जो खरीफ फसल के मौसम में कम बारिश या सूखे के समय सिंचाई के खर्च को कम करती है। इस योजना के तहत, किसान सीधे अपने बैंक खाते में सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे फसल की सिंचाई समय पर हो सके और उत्पादन बेहतर हो।

किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए DBT पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अपने डीजल वाउचर के माध्यम से सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है बल्कि राज्य की कृषि उत्पादकता में भी सुधार लाती है।

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